केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964
संबंधित परिपत्र
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नियम संख्या |
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1. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सिविल पदों पर अवैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति - (आचरण) नियमावली की प्रयोज्यता । (गृह मंत्रालय का तारीख 20.06.1951 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/2/50-स्थापना)
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(2) |
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर (आचरण) नियमावली की प्रयोज्यता । (गृह मंत्रालय का तारीख 14.03.56 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/55/53-स्थापना (क) )
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(2क) |
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर (आचरण) नियमावली की प्रयोज्यता । (गृह मंत्रालय का तारीख 14.06.65 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/30/62-स्थापना (क) )
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(3) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.10.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/39/58-स्थापना (क) )
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(4) |
अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर लागू नहीं होगा । (गृह मंत्रालय की तारीख 25.01.1959 की अधिसूचना संख्या एफ. 25/29/57-स्थापना (क) )
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2. |
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3. |
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3 क |
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3 ख |
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3 ग |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्त अधिकारियों की सत्यनिष्ठा-ईमानदारी के संबंध में उनकी ख्याति । (गृह मंत्रालय का तारीख 23.04.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-41/2/55 (।।)-स्थापना (क) )
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(1क) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 23.04.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-41/2/55 -स्थापना (क) )
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2. |
संसद सदस्यों के साथ व्यवहार में अधिकारियों द्वारा शिष्टता बरतना । (गृह मंत्रालय का तारीख 28.08.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-25/29/56 -स्थापना (क) )
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(2 क) |
संसद सदस्यों के साथ व्यवहार में अधिकारियों द्वारा शिष्टता बरतना । (गृह मंत्रालय का तारीख 27.03.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-25/6/68-स्थापना (क) )
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3. |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 08.11.1974 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/19/64-स्थापना (क) )
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(3 क) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 21.12.1992 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/92-स्थापना (क) )
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(3 ख) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 29.12.1995 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/8/94-स्थापना (क) )
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(3 ग) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23.05.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2000-स्थापना (क) )
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(3 घ) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 25.08.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2000-स्थापना (क) )
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(3 ड.) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27 जून, 2005 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/2005-स्थापना (क) )
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(3 च) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 17 अगस्त, 2007 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/2005-स्थापना (क))
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4. |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के बारे में अनुदेश । (गृह मंत्रालय का तारीख 15.01.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/50/57-स्थापना (क) )
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5. |
सरकारी कर्मचारी के अपने परिवार के समुचित भरण-पोषण के संबंध में सरकारी कर्मचारी का आचरण । (गृह मंत्रालय का तारीख 01.09.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/16/59-स्थापना (क) )
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6. |
अस्पृश्यता उन्मूलन में सरकारी कर्मचारी की भूमिका । (गृह मंत्रालय के तारीख 21.01.1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/29/66-स्थापना (क) के द्वारा आगे और स्पष्टीकृत 08.12.1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 70/17/61-स्थापना (क))
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7. |
लोक सेवाओं की भूमिका - लोक सेवाओं पर अपनी 93वीं रिपोर्ट में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें । (गृह मंत्रालय का तारीख 03.08.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/9/66-स्थापना (क) )
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8. |
(गृह मंत्रालय का तारीख 11.08.1967 का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 15/45/67-एस.एस.ओ.)
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(8 क) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 23.04.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 46/4/68-स्थापना (क) )
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(8 ख) |
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 21.11.1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/20/83-स्थापना (क) )
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9. |
पिछली या उससे पूर्व नियुक्ति में किए गए कार्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई । (गृह मंत्रालय का तारीख 21.2.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/1/67-स्थापना (क) )
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10. |
(कार्मिक विभाग का तारीख 26.08.1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/17/71-स्थापना (क) )
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11. |
सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों का कर्तव्य । (मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का तारीख 10.01.1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/2/72-स्थापना (क) )
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12. |
(गृह मंत्रालय का तारीख 07.02.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/18/76-स्थापना (क) )
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13. |
वरिष्ठ अधिकारी जहां तक हो सके मौखिक अनुदेश न दें । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 01.08.1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/12/78-स्थापना (क) )
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14. |
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15. |
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16. |
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17. |
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18. |
सिविल सुरक्षा में शामिल होना अनुमेय – कृपया नियम -1 के अधीन निर्णय संख्या (8) देखें ।
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19. |
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20. |
सरकारी कार्यों में मौखिक अनुदेशों का भूमिका । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19.04.1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/4/88-स्थापना (क) )
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21. |
भारत सरकार के सचिवों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संबंध । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 25.10.1993 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/11/93-स्थापना (क) )
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22. |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 06.10.1993 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/93-स्थापना (क) )
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23. |
सरकारी कर्मचारी के शहर/मुख्यालय छोड़ने से पहले पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 18.05.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/7/94-स्थापना (क) )
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(23क) |
सरकारी कर्मचारी के शहर/मुख्यालय छोड़ने से पहले पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 07.11.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/8/2000-स्थापना (क) )
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(23ख) |
सरकारी कर्मचारी के शहर/मुख्यालय छोड़ने से पहले पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 05.10.2004 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/7/2004-स्थापना (क) )
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(23ग) |
सरकारी कर्मचारी के शहर/मुख्यालय छोड़ने से पहले पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 15.12.2004 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/7/2004-स्थापना (क) )
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24. |
सेवा संबंधी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया, नियम आदेश आदि लागू करना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27.05.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/94-स्थापना (क) )
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25. |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 13.02.1998 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/97-स्थापना (क) )
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(25क) |
कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से बचाव । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 13.07.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/97-स्थापना (क) )
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(25ख) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12.12.2002 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/11/2001-स्थापना (क) )
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(25ग) |
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4. |
सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों की कंपनियों या फर्मों में नियुक्ति |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 19.01.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/43/55-स्थापना (क) )
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(2) |
जिस फर्म में किसी अधिकारी का/की पुत्र/पुत्री/आश्रित नियुक्त हो, उसे ठेका देना । (गृह मंत्रालय का तारीख 26.05.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/43/56-स्थापना (क) )
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(3) |
नियुक्ति के समय निकट संबंधियों के बारे में जानकारी दी जाए । (गृह मंत्रालय का तारीख 12.10.1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-3/12(एस)64-स्थापना (ख) )
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5. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सरकारी कर्मचारियों का राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 17.09.1949 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/44/49-स्थापना )
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(2) |
राजनैतिक बैठकों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति । (गृह मंत्रालय का तारीख 10.10.1949 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/44/49-स्थापना)
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(3) |
वे कार्य जो नियम 5 (4) का उल्लंघन नहीं है । (गृह मंत्रालय का तारीख 05.09.1951 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/59/51-स्थापना )
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(4) |
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भारत सेवक समाज में शामिल होने की अनुमति । (गृह मंत्रालय का तारीख 11.10.1952 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/49/52-स्थापना )
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(5) |
चुनाव-सरकारी कर्मचारियों की भूमिका और उनके अधिकार । (गृह मंत्रालय का तारीख 30.06.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/59/52-स्थापना )
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(6) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 22.02.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/40/55-स्थापना (क) )
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(7) |
सरकारी कर्मचारियों का भारत-विदेशी सांस्कृतिक संगठनों में भाग लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 24.01.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/35/56-स्थापना (क) )
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(8) |
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(9) |
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का नैतिक पुनरूत्थान आंदोलन में शामिल होना । (गृह मंत्रालय का तारीख 04.07.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/10/64-स्थापना (क) )
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(9क) |
नैतिक पुनरूत्थान आंदेालन की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी- अनुदेशों की पुनरीक्षा । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24.02.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/13/98-स्थापना (क) )
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(10) |
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संयुक्त सदाचार समिति का सदस्य बनने की अनुमति । (गृह मंत्रालय का तारीख 15.07.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/21/64-स्थापना (क) )
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(11) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 18.05.66 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/4/65-स्थापना (क) )
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(12) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 30.11.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/10/(एस.)/66-स्थापना (ख) )
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(12क) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.07.1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/4/70-स्थापना (ख) )
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(12ख) |
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग. का तारीख 28.10.1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15014/3(एस)80-स्थापना (ख)
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(13) |
सरकारी कर्मचारियों का आनंद मार्ग आंदोलन की गतिविधियों में या उसके किसी भी संगठन में भाग लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 08 .05, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/(एस.)/69-स्थापना (ख)
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13(क) |
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(14) |
सरकारी कर्मचारियों की राजनीति के प्रति तटस्थता । (गृह मंत्रालय का तारीख 18.07.1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/6/69-स्थापना (ख) )
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(15) |
चुनावों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति । (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23.01.1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/2/71-स्थापना (क) )
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(16) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन में भाग लेना । (मंत्रिमंडल सचिवालय (का. और प्र.सु.वि.) का तारीख 17.02.1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/44/73-स्थापना (क) )
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(17) |
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(18) |
सरकारी कर्मचारी का प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में भाग लेना – स्पष्टीकरण (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23.04.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 34013/4/(एस)/77-स्थापना (ख)
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(19) |
राजनीतिक दलों की रैलियां आयोजित करने के लिए भीड़ और परिवहन की व्यवस्था में भाग लेना । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 01.09.1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/5/78-स्थापना (क) )
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(20) |
सरकारी कर्मचारियों का धर्म प्रचारक संस्थान की गतिविधियों में भाग लेना ।
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(21) |
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6. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
संस्था के उद्देश्य या गतिविधियां । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 07 जून, 1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/77-स्थापना (क) )
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(2) |
इश्तिहारों और अन्य नोटिसों का प्रदर्शन – कृपया नियम 3 के नीचे निर्णय संख्या (10) देखें ।
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7. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.01.1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/1/60-स्थापना (ख) )
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(2) |
‘हड़तालें’ आचरण नियमावली के अधीन हड़ताल की व्याख्या । (गृह मंत्रालय का तारीख 09.12.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/23/66-स्थापना (क))
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(3) |
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का ‘घेराव’ में हिस्सा लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 13.04.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/एस.-।।-67-स्थापना (क) )
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(3क) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 15.04.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25(एस)/।।-67-स्थापना (क))
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(4) |
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(5) |
सरकारी कार्यालयों के समीप/आस-पास प्रदर्शन । (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 09.03.1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/6/73-स्थापना(क) )
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8. |
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भारत सरकार का निर्णय |
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1. |
आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेने और मानदेय प्राप्त करने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं । कृपया नियम 15 के अधीन भारत सरकार का निर्णय संख्या 4 देखें ।
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9. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
विदेशों में जाने वाले सरकारी कर्मचारी भारतीय या विदेशी मामलों पर अपने विचार व्यक्त न करें । (गृह मंत्रालय का तारीख 17.10.1951 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/71/51-स्थापना)
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(2) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 03.08.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/9/66-स्थापना(क)-।।)
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(3) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 27.07.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/8/66-स्थापना (क) )
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(4) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 17.01.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/5/68-स्थापना (क) )
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(4 क) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का तारीख 18.02.1972 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/4/72-स्थापना (क) )
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10. |
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भारत सरकार के अनुदेश |
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(1) |
चतुर्थ वेतन आयोग के समक्ष साक्ष्य पेश करना । (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16.11.1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/16/83-स्थापना (क) )
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11. |
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भारत सरकार के अनुदेश |
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(1) |
गोपनीय रिपेार्ट – रिपेार्ट में प्रतिकूल अभ्युक्तियों को बताते समय वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बताना । (गृह मंत्रालय का तारीख 30.03.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 51/2/64-स्थापना (क) )
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(2) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 04.07.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 29/9/67-स्थापना (क) )
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(3) |
अनधिकृत सूचना संप्रेषित करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 12.04.1954 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/54/58-स्थापना)
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(4) |
प्रेस के साथ संपर्क और सरकारी मामलों पर प्रेस के माध्यम से विचार व्यक्त करना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10.12.1998 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/16/98 स्थापना (क) )
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12. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा लोगों से धन एकत्र करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 28.02.1948 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/4/48-स्थापना (क) )
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(2) |
सेवा संस्थाओं के सदस्यों द्वारा ऐसी यूनियनों और संस्थाओं के कार्यकलापों के लिए निधि एकत्र करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 10.08.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/10/55-स्थापना (ख))
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(3) |
झण्डा दिवस पर चंदा इकट्ठा करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 31.10.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/33/55-स्थापना )
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(4) |
राष्ट्रीय रक्षा निधि के लिए चंदा इकट्ठा करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 01.11.1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/64/62-स्थापना (क) )
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(5) |
जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि - सरकारी कर्मचारियों को चंदा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है । (गृह मंत्रालय का तारीख 31.10.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/33/64-स्थापना (क) )
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(6) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 02.11.1995 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/95-स्थापना (क) )
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13. |
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13-क |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 31.03.1956 का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 25/49/55-स्थापना तथा विदेश मंत्रालय का तारीख 19.11.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या - ए फ-55 टी.के./56)
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(1 क) |
विदेशी उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त भेंट के निपटान की कार्यविधि । (विदेश मंत्रालय का तारीख 11.10.1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (101) (जी.ए.)/59/ई.ए.1/60/1/183)
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(1 ख) |
विदेशी उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त भेंट के निपटान की कार्यविधि संबंधी स्पष्टीकरण । (विदेश मंत्रालय का तारीख 31.12.1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16 (11) (जी.ए.)/60/( ई.ए.-1) 60/1/239
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(1 ग) |
विदेशी उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त भेंट के निपटाने की कार्यविधि संबंधी स्पष्टीकरण । (विदेश मंत्रालय का तारीख 16.03.1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16 (2)/(जी.ए.)/61/सी.ई.ए.आई/61/1/36)
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(1 घ) |
(गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27.08.1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/4/76-स्थापना (क) )
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(2) |
सरकारी कर्मचारियों के उपहार या सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके द्वारा भेंट स्वीकार करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 24.07.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/40/58-स्थापना (क) )
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(2 क) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 12.11.1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/22/62 स्थापना (क) )
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(3) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 18.01.1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/60/64-ए.वी.डी.) ।
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(4) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.05.1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/34/64-स्थापना (क) )
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(5) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 30.08.1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/37/65-स्थापना (क) )
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(6) |
अधिकारियों द्वारा करार करने वाली विदेशी फर्मों से यात्रा भाड़ा लेना और आतिथ्य स्वीकार करना । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 06.11.1967 समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या द्वारा संशोधित गृह मंत्रालय का तारीख 03.04.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 25/4/67-स्थापना (क) )
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(7) |
प्रतिषिद्ध श्रेणी के शस्त्र और गोला बारूद उपहार के रूप में स्वीकार न किए जाएं । (गृह मंत्रालय का तारीख 10.12.1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/13/65-स्थापना (क) )
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(8) |
(कार्मिक विभाग का तारीख 03.07.1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/16/73-स्थापना (क) )
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(9) |
व्यावसायिक फर्मों से संपर्क - संबंधित अनुदेश । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10.05.1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/1/88-स्थापना (क) )
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(10) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 05.03.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/97-स्थापना (क) )
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(10क) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19.08.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/97-स्थापना (क) )
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(10ख) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 15.09.1998 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/97-स्थापना (क) )
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14. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 16.09.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/24/57-स्थापना (क) )
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(2) |
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(3) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरस्कार स्वीकार करने संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24.02.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/99-स्थापना (क) )
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(3क) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरस्कार स्वीकार करना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 17.02.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/99-स्थापना (क) )
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(3ख) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकार किए जाने के संबंध में । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12 फरवरी, 2008 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2008-स्थापना (क))
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15. |
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15 क. |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के सामान्य कार्य घंटों के बाद शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 26.02.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 130/54-स्थापना (क) )
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(1 क) |
शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन करने की अनुमति देते समय कर्मचारी के कार्यकाल का ध्यान रखा जाए । (गृह मंत्रालय का तारीख 21.05.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/4/77-स्थापना (क) )
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(2) |
सरकारी विभागों या भारत सेवक समाज द्वारा आयोजित श्रमदान कार्यक्रमों में भाग लेना । (गृह मंत्रालय का तारीख 03.05.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/8/55-स्थापना (क) )
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|
(3) |
आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेने और उसके लिए मानदेय लेने की अनुमति । (गृह मंत्रालय का तारीख 15.01.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/32/56-स्थापना (क) )
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(4) |
(रक्षा मंत्रालय को भेजा गया गृह मंत्रालय का तारीख 06.09.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-25/5/56-स्थापना (क) )
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(5) |
(वित्त मंत्रालय का तारीख 13.09.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-10/(94)-ई-।।-(ख/58)) ।
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(6) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के बाद अंशकालिक नौकरी करने की सामान्यत: अनुमति नहीं है । (गृह मंत्रालय का तारीख 16.10.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/42/58-स्थापना (क) )
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(7) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 01.01.1962 का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 24/40/61-ए.वी.डी.)
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(8) |
सिविल रक्षा सेवा में भर्ती होने की अनुमति । (गृह मंत्रालय का तारीख 23.05.1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 47/7/63-स्थापना (क) )
|
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(9) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 29.02.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/4/64-स्थापना (क) )
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(10) |
सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा-अवधि में वाणिज्यिक संस्थाओं में नौकरी करने के लिए बातचीत करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 08.02.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 29/3/66-स्थापना (क) )
|
|
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(11) |
सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के सदस्य बनने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन । (मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 12.01.1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ- 27/5/70-स्थापना (ख))
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|
|
(12) |
सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास को उप किराए पर देने के खिलाफ विभागीय कार्रवाई । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 06.03.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/14/85-स्थापना (क) ।
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(13) |
परिवार के सदस्यों के स्वामित्व अथवा प्रबंधन वाले व्यवसाय के पक्ष में प्रचार करना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11.03.1989 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/1/89-स्थापना (क) ।
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(14) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.03.1989 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/89-स्थापना (क) )
|
|
|
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(15) |
कें.सि.से. नियमावली, 1964 के नियम 15 से संबंधित स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10.06.1993 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/6/92-स्थापना (क) )
|
|
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(16) |
नियम 15 – खेलकूद निकायों आदि के चुनावों में भाग लेना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 22.04.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/93-स्थापना (क) )
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(17) |
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(18) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 13.11.2007 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/4/2007-स्थापना (क))
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16. |
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|
भारत सरकार का निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 26.06.1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/25/61-स्थापना (क))
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(2) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.05.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/5/66-स्थापना (क) )
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(3) |
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(4) |
बैंकों तथा कंपनियों के पास सावधि जमा । (कार्मिक और प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 12.05.1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/5/81-स्थापना (क) )
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17. |
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भारत सरकार का निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 22.02.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/40/55-स्थापना (क))
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18. |
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|
भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 12.1.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/10/55-स्थापना (क) )
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(2) |
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(3) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 11.06.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/21/57-स्थापना (क) )
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(4)
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(गृह मंत्रालय का तारीख 18.12.1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/21/51-स्थापना (क))
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(5) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 21.01.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/12/57-स्थापना (क))
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(6) |
चल संपत्ति के लेनदेन में ‘’लेखागत’’ भुगतान । (गृह मंत्रालय का तारीख 16.04.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/38/58-स्थापना (क) )
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(7) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 21.06.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/9/58-सी.एस. (ए))
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(8) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 05.03.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/47/58-स्थापना (क))
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(9) |
चल और अचल संपत्ति के लेनदेन के बारे में के.सि.से. (आचरण) नियमावली के उपबंधों का स्पष्टीकरण । (गृह मंत्रालय का तारीख 28.08.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/18/59-स्थापना (क) )
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(10) |
अचल संपत्ति का लेन देन – सुनिश्चित की जाने वाले बातें । (गृह मंत्रालय का तारीख 10.03.1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/6/60-सी.एस.(ए))
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(11) |
पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता । (गृह मंत्रालय का तारीख 26.06.1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/25/61-स्थापना (क))
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(12) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 31.01.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/2/64-स्थापना (क))
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(13) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 16.12.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/19/63-स्थापना (क))
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(14) |
सरकारी कर्मचारी के मकान या फ्लैट को किराए पर देने के लिए ली गई ‘’पगड़ी’’ भ्रष्टाचार है । (गृह मंत्रालय का तारीख 19.11.1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/49/64-ए.वी.डी.)
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(15) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 25.03.1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/8/57-स्थापना (क) और तारीख 03.04.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 71/33/58-स्थापना (क))
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(16) |
(गृह मंत्रालय का तारीख 05.08.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/11/68-स्थापना (क))
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(17) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 06 जनवरी, 1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/7/65-स्थापना (क))
|
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(18) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 08 जनवरी, 1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/7/65-स्थापना (क))
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(19) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 04 जुलाई, 1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/7/65-स्थापना (क))
|
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(20) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 05 फरवरी, 1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/57/64-स्थापना (क))
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(21) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 07 जनवरी, 1974 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/27/73-स्थापना (क))
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(22) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 20.06.1975 – 13.08.1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/5/स्थापना (क))
|
|
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(23) |
(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का तारीख 21.02.1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/18/75-स्थापना (क))
|
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|
(24) |
सरकारी कर्मचारियों के चिट फंड/जीवन बीमा पॉलिसी/बैंकों में सावधि जमा से संबंधित स्पष्टीकरण । (मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 04.10.1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/12/76-स्थापना (क))
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(25) |
कें.सि.से. (आचरण) नियमावली, 1964 के कुछ नियमों के अंतर्गत अनुमति देने हेतु समय सीमा का निर्धारण । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 19 अप्रैल, 1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/17/77-स्थापना (क))
|
|
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|
(26) |
(गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 11 सितम्बर, 1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/13/78-स्थापना (क))
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(27) |
कें.सि.से. (आचरण) नियमावली, 1964 – बैंकों और कंपनियों में सावधि जमा से संबंधित स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 12.05.1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/5/81-स्थापना (क))
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(28) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23.06.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/11/85-स्थापना (क))
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(29) |
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 03.07.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/86-स्थापना (क))
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(30) |
केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 में संशोधन । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27.03.1987 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/1/87-स्थापना (क))
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(31) |
चल संपत्ति के संबंध में मरम्मत अथवा लघु निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय संबंधी प्रावधान । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27.11.1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/89-स्थापना (क))
|
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|
(32) |
शेयर और डिबेंचर आदि के क्रय-विक्रय संबंधी लेनदेन । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 08.04.1992 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/91-स्थापना (क))
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|
(33) |
ग्रुप ‘’क’’ और ग्रुप ‘’ख’’ के अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24.01.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/12/93-स्थापना (क))
|
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|
(34) |
सामान्य मुख्तारनामे के अंतर्गत अचल संपत्ति के लेनदेन में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली का लागू होना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 29.12.1998 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/98-स्थापना (क))
|
|
|
18-क. |
भारत से बाहर अचल संपत्ति के अर्जन और निपटान और विदेशियों के साथ लेन-देन आदि पर प्रतिबंध । |
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|
19. |
सरकारी कर्मचारियों के कार्यकलापों और चरित्र को वैध ठहराना । |
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|
भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सरकारी कर्मचारियों की दोषसिद्धि, वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता । (गृह मंत्रालय का तारीख 20.12.1949 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/70/49 – स्थापना )
|
|
|
|
(2) |
सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा या सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए अदालतों की शरण में जाना । (गृह मंत्रालय का तारीख 21.04.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/3/59-स्थापना (क))
|
|
|
|
(3) |
किसी सरकारी कर्मचारी के सरकारी आचरण के खिलाफ प्रेस द्वारा या किसी व्यकित द्वारा आरोप लगाने पर उसके बारे में कार्यवाही करने की प्रणाली । (गृह मंत्रालय का तारीख 08.01.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/32/54-स्थापना (क))
|
|
|
|
(4) |
सरकारी काम और आचरण के कारण उत्पन्न कानूनी मुकदमों में उलझे सरकारी कर्मचारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता । (गृह मंत्रालय का तारीख 08.01.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/5/53-स्थापना (क))
|
|
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|
(5) |
कानूनी कार्यवाही में उलझे सरकारी कर्मचारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता देने का प्रावधान । (गृह मंत्रालय का तारीख 26.11.1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/1/61-स्थापना (क))
|
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|
|
(6) |
कानूनी कार्यवाही में उलझे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 20.01.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28022/1/75-स्थापना (क))
|
|
|
|
(7) |
सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों के संबंध में दोषमुक्ति के लिए सरकार की अनुमति के बिना प्रेस में जाना । (कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का तारीख 24.02.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/21/76-स्थापना (क))
|
|
|
|
(8) |
सरकारी कर्मचारी के सरकारी कार्य अथवा हैसियत के संबंध में दूसरे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही के संबंध में कानूनी सहायता । (कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का तारीख 06.10.1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/1/78-स्थापना (क))
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|
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20. |
गैर सरकारी या किसी दूसरे बाह्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पक्ष पुष्टि कराना । |
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|
भारत सरकार के निर्णय |
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|
(1) |
संबंधियों द्वारा किए जाने वाले सेवा संबंधी अभ्यावेदनों को रोकना । (गृह मंत्रालय का तारीख 19.09.1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/21/63-स्थापना (क))
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(2) |
सरकारी सेवा से संबंधित मामलों में राजनीतिक अथवा बाह्य प्रभाव डालने पर मनाही । ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 30.03.1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/6/90-स्थापना (क))
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(3) |
गैर सरकारी प्रभाव से अपने सेवाहितों को साधने का प्रयत्न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के संदर्भ में अनुदेश । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12.01.1995 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/12/94-स्थापना (क))
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(4) |
सरकारी कर्मचारी द्वारा गैर सरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव डलवाना । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 06.11.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/11/97-स्थापना (क))
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(5) |
सेवा संबंधी मामलों पर सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 01.11.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/7/99-स्थापना (क))
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(6) |
सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के संबंध में सेवा मुकदमों पर समिति की वे सिफारिशें जिनकी मंत्रालयों/विभागों में जांच अपेक्षित है । (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11.01.2002 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/6/2002-स्थापना (क))
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21. |
विवाह संबंधी प्रतिबंध |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
पहली पत्नी के जीवित रहते, दूसरे विवाह की अनुमति के लिए सरकारी कर्मचारी के अनुरोध के संबंध में कार्यवाही की प्रणाली । (गृह मंत्रालय का तारीख 16.02.1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 219/51-स्थापना )
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(2) |
भर्ती के सभी नियमों में यह उपबंध शामिल करना कि द्विविवाह संबंधी प्रतिबंध महिला सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे । (गृह मंत्रालय का तारीख 31.05.1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/5/55-स्थापना (क))
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(3) |
नए कर्मचारियों से उसकी एक या एक से अधिक पत्नी के बारे में घोषणा पत्र प्राप्त करना । (गृह मंत्रालय का तारीख 02.01.1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/52/57-स्थापना (क))
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22. |
शराब और नशीली दवाओं का सेवन |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
सार्वजनिक स्थान संबंधी स्पष्टीकरण । (कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का तारीख 30.10.1976 का पत्र संख्या 11013/16/74-स्थापना (क))
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(2) |
विदेशी मिशनों द्वारा आयोजित पार्टियों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन । (गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 07.12.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/77-स्थापना (क))
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3. |
मद्यपान कम करने का कार्यक्रम – सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुदेश । (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 29.03.1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/3/84-स्थापना (क))
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22क. |
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने संबंधी प्रतिबंध |
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23. |
व्याख्या |
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भारत सरकार के निर्णय |
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(1) |
किसी भी व्यक्तिगत मामले में कठोरता से बचने के लिए भारत सरकार किसी भी नियम में परिशोधन करने, ढ़ील देने या रियायत करने में पूर्णत: समर्थ हैं । (गृह मंत्रालय की तारीख 20.11.1954 की अधिसूचना संख्या 108/54-स्थापना (क))
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(2) |
किसी भी मामले में कठिनाई से बचने के लिए भारत सरकार किसी भी नियम में परिशोधन करने, ढील देने या रियायत करने में पूर्णत: समर्थ हैं । (गृह मंत्रा | |